आज ही आधार को पैन से जोड़ें वर्ना कल से जुर्माना

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

नई दिल्ली:- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि गुरुवार तक स्थायी खाता संख्या ( पैन ) को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 से 1,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा । पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च है । इसका अनुपालन नहीं करने पर पैन मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा । अधिसूचना के मुताबिक , आधार की देरी से सूचना देने पर 500 रुपये विलंब शुल्क लगेगा । यह 30 जून , 2022 तक के लिए होगा । उसके बाद एक हजार रुपये चुकाना होगा । पैन निष्क्रिय हुआ तो जुर्माना भरने के बाद शुरू हो पाएगा । कर भागीदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि करदाता सुनिश्चित करें कि दोनों जुड़े हुए हों

क्या आपका PAN आपके Aadhar Card से नही है लिंक

आज 31 मार्च अंतिम दिन है तुंरन्त करें_नही तो लगेगा जुर्माना

यदि नही करते है तो
1- PAN Card इनवैलिड हो सकता
2- आप bank में खाता नही खोल सकते
3- आपके सब एकाउंट के Transaction रोके जा सकते
4- आपके सारे online transactions failed होने शुरू हो सकते
5- सरकारी किसी योजना का लाभ आपके खाते में आना बंद हो सकता
5- आपके D Mat Account और MUtual Fund को Suspend कर दिया जा सकता

और कई नुकसान होंगे साथ ही500 से 10 हज़ार तक का जुर्माना लग सकता है
अतः आज ही PAN को Aadhar से link कर दें

Link नीचे दिया जा रहा है

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

नोट- बहुत Simple तरीका है केवल 4 चीज़ पूछेगा

1-आधार Number
2-Pan Number
3- Mobile नंबर (जो आधार पर दिया हो)
4- Name (जो आधार पर दिया हो)
फिर submit button दबा दें
यदि आधार और pan पर Name same नही है तो आधार के नाम के नाम को ही fill करके submit कर दें, जिसका पूर्व में link होगा उनपर already linked show करेगा


Leave a Reply