जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नही: सरकार

नई दिल्ली:- केन्द्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता (Joint Account) अनिवार्य नहीं हैकेंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्गों जिसमें सेवानिवृत्त लोग और पेंशनर्स भी शामिल हैं। उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत हैं

उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी कारणवश संयुक्त बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ है। तो उसे रियायत दी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी बैंक को जो केंद्रीय कर्मियों की पेंशन जारी करते हैं अगर पेंशनर्स का पहले से उनके पास जॉइंट बैंक खाता है तो वह नया जॉइंट खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत पेंशन जारी होगी इस फैसले का उद्देश्य पेंशनर्स को पेंशन के लिए संयुक्त खाता खुलवाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने से बचाना है।


Leave a Reply