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ITR e-Verification || समय रहते नहीं किया ई-वेरिफाई तो अमान्य हो जाएगा ITR, नियम एक अगस्त से लागू


सीबीडीटी ने आईटीआर सत्यापन नियमों में किया है बदलाव , नया नियम एक अगस्त , 2022 से लागू

31 जुलाई के बाद भरा है रिटर्न तो ई- सत्यापन के लिए मिलेंगे सिर्फ 30 दिन

नई दिल्ली । आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न ( आईटीआर ) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई , 2022 बीत चुकी है । आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरा है तो इसके ई- सत्यापन के लिए कम समय मिलेगा ।

ऐसा नहीं करने पर आईटीआर अमान्य हो जाएगा । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने आईटीआर सत्यापन नियमों में बदलाव किया है । नया नियम एक अगस्त , 2022 से लागू है । इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे । पहले 120 दिन मिलते थे । अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न भरे गए हैं , उन्हें पहले की तरह ही सत्यापन के लिए 120 दिन मिलेंगे ।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं सत्यापन:

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में उसे सत्यापित करना होता है । इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं । आयकर पोर्टल के मुताबिक , आयकरदाता भरे गए रिटर्न को कई तरीकों से ई- सत्यापित कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न: ई-सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे

नई दिल्ली । आयकर की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद जो करदाता रिटर्न दाखिल करेंगे उनके लिए जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही सरकार ने ई – सत्यापन के नियम भी सख्त कर दिए हैं । आयर रिटर्न संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई सत्यापन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे । घटी हुई समय सीमा एक अगस्त से लेकर 31 दिसम्बर 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के ई – सत्यापन पर लागू होगी । यही नहीं सत्यापन की तारीख को ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाएगा और उसी हिसाब से लोगों के ऊपर ब्याज और लेट फीस लगाई जाएगी ।

5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए:

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं । आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 7.1 करोड़ के करीब आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे । सूत्रों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक भी 5.83 करोड़ के करीब ही रिटर्न दाखिल हुए हैं । इसके अलावा इस साल की आयकर रिटर्न प्रक्रिया के दौरान सरकार को बड़े पैमाने पर सुझाव मिले हैं जिन पर अमल करके आने वाले सालों में इस प्रक्रिया को और आसान बनाने की कवायद शुरू की जाएगी ।

अंतिम दिन 72 लाख से अधिक रिटर्न:

आंकड़ों के अनुसार , 72 लाख से अधिक आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को दाखिल किए गए । नए नियमों के अनुसार , आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों ( पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले ) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा । वहीं इससे कम आय पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा ।


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