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शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री/अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता/चेक पर हस्ताक्षर/MDM सम्बंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर गए तो खैर नही, देखे यह सख्त आदेश


शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री/अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता/चेक पर हस्ताक्षर/MDM सम्बंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर गए तो खैर नही, देखे यह सख्त आदेश

प्रयागराज :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि……..

विद्यालयी कार्यो के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई भी शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी।

शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा।

मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर 1800 4190 120 पर अपनी समस्याएं दर्ज की जाएंगी।

शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे तथा शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख का अघतन करेंगे तथा आगामी दिवस के कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे।

शैक्षिक पंचांग साप्ताहिक कैलेंडर का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्षा-कक्ष विभाजन प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समूह व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

अतः उपर्युक्त शासनादेश परिपत्रों में निर्गत आदेशों तथा इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं एवं किसी भी स्तर पर अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

– प्रवीण कुमार तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी


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