योजना में पंजीकृत मदरसों की अवसंरचना के विकास हेतु कक्षा-कक्ष, किचन सेड, पेयजल सुविधा एवं शौचालय आदि का विकास किया जाएगा

योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 25 लाख की सहायता का प्रावधान है।

योजना में कुल स्वीकृत राशि का 90% राज्य सरकार द्वारा एवं 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाएगा मदरसा में अवसंरचना का विकास राज की एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा

योजना में इच्छुक मदरसे द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मैं आवश्यक दस्तावेजों के संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा


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