◆ योजना में पंजीकृत मदरसों की अवसंरचना के विकास हेतु कक्षा-कक्ष, किचन सेड, पेयजल सुविधा एवं शौचालय आदि का विकास किया जाएगा
◆ योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों हेतु अधिकतम 25 लाख की सहायता का प्रावधान है।
◆ योजना में कुल स्वीकृत राशि का 90% राज्य सरकार द्वारा एवं 10% मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा वहन किया जाएगा मदरसा में अवसंरचना का विकास राज की एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा
◆ योजना में इच्छुक मदरसे द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मैं आवश्यक दस्तावेजों के संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा