हाईकोर्ट ने किताब वितरण में देरी पर जांच के दिए निर्देश

अदालत ने कहा- जिम्मेदार अफसरों पर करें कार्रवाई

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने परिषदीय स्कूलों के छात्र – छात्राओं को किताबों की आपूर्ति में देरी के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी व रमेश सिन्हा ने गोंडा जिले के अधिवक्ता जेबी सिंह की जनहित याचिका पर दिया।

अदालत ने प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा) को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कराने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करें। याचिका में कहा गया था कि गोंडा जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में किताबों की आपूर्ति समय से नहीं होने से इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा। वितरण कार्य से जुड़े अधिकारियों की लापरवाही इसका कारण रही। इसलिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए।

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