शिक्षकों के दोबारा अंतर्जनपदीय तबादलों पर रोक नहीं : हाईकोर्ट

बेसिक शिक्षा सचिव के आदेशों को रद किया

कोर्ट ने याची को ज्वाइन कराने के निर्देश दिए

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के दोबारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं है। यदि विभाग ने याची के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग मंजूर की है तो उसका स्थानांतरण रोका नहीं जा सकता है । इस निर्देश के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज के 24 जनवरी 2022 और 18 फरवरी 2022 के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 13 सितंबर 2022 को बीएसए गोरखपुर द्वारा याची को स्थानांतरित दिया है।

जिले में रिलीव न करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि याची को उसके स्थानांतरित जिले बाराबंकी में ज्वाइन कराया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने गोरखपुर में कार्यरत सहायक अध्यापिका अनुराधा की याचिका पर दिया।

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