High Court (हाईकोर्ट)

हाईकोर्ट || टीजीटी हिंदी के चयनित अध्यापकों को 3 सप्ताह में नियुक्ति देने का निर्देश


हाईकोर्ट || टीजीटी हिंदी के चयनित अध्यापकों को 3 सप्ताह में नियुक्ति देने का निर्देश

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को टीजीटी हिंदी 2018 की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए 3 सप्ताह में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सुनील कुमार व दो अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।

याची के अधिवक्ता गिरजेश तिवारी का कहना था कि याची सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हिंदी 2018 की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसकी चयन सूची 18 सितंबर 2020 व 30 सितंबर 2020 को जारी हुई थी। याचीयों का नाम चयन सूची में शामिल है। इसके बावजूद अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में आयोग को एक प्रत्यावेदन भी दिया है लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिका का प्रत्यावेदन निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारित करने पर सहमति जताई। इस पर कोर्ट ने 3 सप्ताह में आयोग को याचियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है।


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