Site icon बेसिक शिक्षा विभाग समाचार

हाईकोर्ट //डीएलएड में प्रवेश पर निर्णय लेने का दिया निर्देश


प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण PNP को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को एनसीटीई के विनियमन 2014 के तहत डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश के संबंध में 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राम गोपाल चतुर्वेदी व पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रकाश शुक्ला को सुनकर दिया।

यात्रियों की ओर से कहा गया है कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार डीएलएड कोर्स में बैठने के पात्र हैं कोर्ट ने मामले को निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय दिया है।


Exit mobile version