High Court (हाईकोर्ट)बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

सर्व शिक्षा अभियान के अनुदेशकों के समायोजन पर विचार का निर्देश


सर्व शिक्षा अभियान के अनुदेशकों के समायोजन पर विचार का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत कार्यरत अनुदेशकों को अन्य विभागों समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया है कहा है कि कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार समायोजन की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की है । यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने कौशांबी के अंबिका प्रसाद उपाध्याय व 15 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र बहस की । बताया कि याची गण की नियुक्ति केंद्र व राज्य की अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत की गई थी । उन्होंने 1989 से 2001 तक कार्य किया पहली अप्रैल 2001 से यह योजना समाप्त कर सर्व शिक्षा अभियान योजना में समाहित कर ली गई । योजना बंद होने के बाद समायोजन की मांग को लेकर पूरे देश में याचिकाएं दायर की गई । पटना हाई कोर्ट ने 11 अगस्त 2015 को अनुदेशकों को समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया।

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई , जो खारिज हो गई । बिहार में योजना तैयार कर समायोजित कर लिया गया । प्रदेश के अनुदेशकों ने पैरटी ( समानता के अधिकार के तहत ऐसी नियुक्ति मांगी । हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कीम तैयार करने का निर्देश दिया किंतु अभी तक कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है ।


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