बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

तीन दिन अनुपस्थित रहा बच्चा तो घर जाएगी बुलावा टोली


परिषदीय विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने व ड्रॉप आउट कम करने का संशोधित आदेश जारी

45 नहीं 30 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर छात्र माना जाएगा ड्रॉप आउट

लखनऊ। प्रदेश में नए सत्र 2025-26 में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की चल रही कवायद के बीच शासन ने उपस्थिति बढ़ाने व ड्रॉप आउट कम करने के लिए पूर्व में जारी आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके तहत अब बच्चा बिना कारण तीन दिन अनुपस्थित रहता है तो बुलावा टोली उसके घर T जाकर संपर्क करेगी। साथ ही बच्चे के लिए उपचारात्मक कक्षाएं भी चलेंगी।

शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई बच्चा छह या छह दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक उसके घर जाकर संपर्क करेंगे। बच्चे के स्कूल वापस आने तक लगातार फॉलोअप करेंगे। साथ ही बच्चे के अभिभावक की काउंसिलिंग भी की जाएगी। यदि बच्चा 10 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो शिक्षक-अभिभावक बैठक में माता-पिता की काउंसिलिंग कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी डीएम को जारी आदेश में कहा है कि यदि बच्चा नौ महीने में 21 दिन से अधिक अनुपस्थित रहा है तो उसके कारणों का विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। यदि बच्चा 30 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है और नैट मूल्यांकन में 35 से कम अंक पाता है तो उसके अभिभावक की काउंसिलिंग की जाएगी। ऐसे बच्चे को ड्रॉप आउट मानते हुए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने शासन की ओर से जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।


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