विशेषज्ञ की मदद बिना आयकर रिटर्न फॉर्म भर सकेंगे

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नई दिल्ली:- आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न (आईटीआर) भरने की •क्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। साथ ही विभाग ने एक्सेल की सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसकी मदद से करदाता आसानी से रिटर्न भर पाएंगे।

ऐसे भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म

  • ऑफलाइन के लिए आयकर दाता को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फॉर्म 16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। इसमें कुल आय कुल बचत और टीडीएस की जानकारी भरनी होगी। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
  • आरटीआर-1 (सहज) यह उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय और 5000 रुपये तक की कृषि आय भी आती है।
  • आईटीआर-2 और 3 इसका इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं जबकि आईटीआर- 3. फॉर्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है।
  • आईटीआर-5, 6 और 7 फार्म 5 और 6 सीमित दायत्वि भागीदारी (एलएलपी) एवं कारोबारों के लिए हैं, जबकि आईटीआर-7 फॉर्म का इस्तेमाल ट्रस्ट कर सकते हैं।

आरटीआर-4 (सुगम) यह उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और आय शामिल है।

विभाग ने ऑफलाइन तरीके से आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए एक्सेल आधारित सुविधा को शुरू कर दिया है। करदाता इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। करदाता इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का आकलन कर सकते हैं, बल्कि सीए या विशेषज्ञ की मदद के बिना ही आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं।

आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और 4 जारी किए, एक्सेल सुविधा भी शुरू की, ऑफलाइन के लिए संबंधित फार्म करना होगा

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