Income Tax Return Filing 2021-22: यहां जानिए सब कुछ जो आपके लिए है जरूरी, ITR फाइल करने के 120 दिनों के अंदर करायें। वेरीफाई।
Income Tax रिटर्न भरने की टेंशन खत्म! नए ई-पोर्टल पर आईटीआर करें फाइल।
Income Tax Return: अब इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल गया है. अगर आपको भी रिटर्न भरने में मुश्किल हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है. न ही आपको इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खोजने की जरूरत है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इस मुश्किल का हल कर दिया है।
Online ITR Filling प्रक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश-
विभाग द्वारा एक व्यक्तिगत आयकरदाता को वित्तिय वर्ष 2020-21 और कर निर्धारण वर्ष 2021-22 का अपना आयकर फाईल करने के लिए 30 सितम्बर 2021 को अंतिम तिथि तय की है । यहा केवल एक व्यक्तिगत आयकरदाता जिसकी आय- वेतन, ब्याज, भवन किराया आदि से हो के लिए अपना आयकर फाईल करने की प्रक्रिया बताई जा रही है।
Step-1. लॉगिन कैसे करे–
सर्वप्रथम इंटरनेट ब्राउजर मे आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर दाई तरफ Login पर Click करने पर एक नई विंडो खुलेगी जिसमे Inter your user ID मे अपना PAN No. Capital Letter मे डालकर Continue पर Click करे नई विंडो मे अपना पासवर्ड डालकर Continue पर Click करने पर आपका खाता ओपन होगा यदि आपकी प्रोफाईल पूरी नही भरी है तो पह्ले उसे भरे।
Step-2. ऊपर E-File–>Income Tax Returns—>File Income Tax Returns पर Click करे उसके बाद Select Assessment Year-2021-22(Current A.Y.) and then Click on Continue. अगले पेज पर Select Mode of Filling- Online (Recommended) and then Click on Proceed. अगले पेज पर Click on Start New filling
Step-3. अगले पेज पर Check mark on Individual and Click on Continue अगले पेज पर Select ITR Form- ITR-I वेतनभोगी कार्मिको हेतू and click on Proceed with ITR I अगले पेज पर Click on Let’s Get Started अगले पेज पर Please answer the following questions to proceed further मे checkmark on Taxable income is more than basic exemption limit या other and then click on Continue. Click on ok popup.
Step-4. अगले पेज पर Return Summary मे 5 प्रकार की टेब है जिनको क्रमश प्रथम को कंफर्म करने पर अगली टेब एक्टिव होगी जैसे- 1-Personal Information 2-Gross Total Income 3-Total Deductions 4-Tax Paid 5-Total Tax Liability.
Step-5. Click on Personal Information मे आप अपने पते को बदल सकते है Nature of Employment मे Select State Government and Filling Section- Checkmark on Filed u/s and 139(1) और are you opting for new tax regime u/s 115BAC मे No पर Checkmark करे, Bank Details- Select for refund मे किसी एक Pre-validated Bank A/C को ही Checkmark करे और Confirm पर Click करे।
Step-6. Gross Total Income मे यदि आप निम्न व्यय पर छूट चाहते है तो Yes पर Click करे अन्यथा No पर Click करे- 1-यात्रा व्यय/स्थानांतरण व्यय/वर्दी भत्ता का रखरखाव आदि 2-विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता/बच्चो की शिक्षा भत्ता/छात्रावाश भत्ता आदि 3-मकान किराया भत्ता 4-अवकाश यात्रा भत्ता 5-अन्य कोई भत्ता and then click on continue
Step-7. Verify your Income Source details फार्म न0 16 के अनुसार फेच डाटा से सहमत है तो अगले बिंदु कि पूर्ति करे अन्यथा एडिट पर क्लिक कर संशोधन करे।
Step-8. Salary as per section 17(2)- फार्म न0 16 के अनुसार Gross salary
Step-9. Less- Exempt Allowances- यदि HRA की छूट ली हो तो Sec 10(13A) को Select करे एक से अधिक Exempt Allow को भी जोड सकते है and then click on save
Step-10. Income from House Property- यदि भवन ऋण पर ब्याज की छूट लेना चाहते है तो Edit पर Click कर राशि डाले अधिकतम 2.00 लाख तक then click on Add
Step-11. Income from other Sources- यदि आप निम्न आय पर छूट चाहते है तो पर क्लिक करे अन्यथा नो पर क्लिक करे- 1-बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज 2-बैंक/पोस्ट ओफिस/सहकारी बैंक/आपदा राहत आदि से आय/फेमिलि पैंशन/आयकर रिफंड पर ब्याज/अन्य आय then click on Continue
Step-12. Add Exempt Income- यदि आप अपनी उस आय को दर्शाना चाहते है जो आयकर के दायरे मे नही आती है तो Yes पर क्लिक करे अन्यथा नो पर क्लिक करे जो निम्नानुसार है up to 5000 Agriculture Income/GPF/SI/Gratuity/LIC/Claim/other income IF Any then click on Confirm
Step-13. Deductions- यदि निम्न कटौतिया आपसे सम्बंधित है तो Yes अन्यथा No पर Click करे 1-दिया गया दान 2-वैधानिक अनुसंधान/ग्रामीण विकास के लिए दिया गया दान 3-80GG यदि आपको HRA नही मिलता है और आपने भवन किराया चुकाया है तो राशि लिखे 4-Sec 80CC-LIC/GPF/SI/FD की राशि फार्म न0 16 के अनुसार फेच डाटा से सहमत है तो Yes अन्यथा No पर Click कर Edit कर Save करे 5-Sec 80CCD(2) नवीन पैंशन स्कीम मे नियोक्ता का
6-Sec 80D स्वास्थ्य बीमा किस्त 7-Sec 80E उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज 8-Other Deductions Yes/No if Yes then A-80ccd(1) नवीन पैंशन स्कीम मे कार्मिक का अंशदान B-80ccd(1b) यदि Sec 80CC व 80ccd(1) की कटौतियो का योग 1.50 लाख से अधिक हो तो 50000 तक अतिरिक्त नवीन पैंशन की छूट ले सकते है C-80TTA बचत बैंक खाते मे प्राप्त ब्याज D-विक्लांग आश्रित पर किया गया चिकित्सा व्यय अधिकतम 75000 यदि विक्लांग्ता 80% या अधिक हो तो 125000 E-गृह ऋण की किस्त F-अन्य व्यय then click on Continue अगले पेज पर जिसमे 80G-दान ( Corona Deduction- PAN- ………… CHIEF MINISTER’S RELIEF FUND ) एवम बचत खाते पर प्राप्त ब्याज की छूट की अधिकतम 10000 तक Entry करे then click on Confirm
Step-14. Tax Paid- Verify your taxes paid details TDS- आपके नियोक्ता द्वारा काटा गया टेक्स यदि फार्म न0 16 के अनुसार फेच डाटा से मेल नही खाता है तो Show Detail पर Click कर Entry से पूर्व checkmark कर Edit कर सही राशि भरे and then click on Confirm
Step-15. Total Tax Liability- Confirm करे then click on Proceed
Step-16. Return Summary Show होगी Preview Return पर Click करे आपके नाम के पहले Checkmark annual Return in my capacity as मे Self को Select करे नीचे Proceed to Preview पर click करे।
Step-17. अब ITR फार्म Show होगा Proceed to Validate पर Click करे आगे अब Proceed to Verification पर क्लिक करे।
Step-18. Complete Your Verification- Checkmark on e-Verify Now and click on continue एवम आधार OTP से Verify करे।
Finally आपका ITR Fill हो चुका है।