आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई-2022, रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे है शेष, नही बढ़ेगी लास्ट डेट

आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न ( आईटीआर ) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई , 2022 है । इसका मतलब रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं । ऐसे में आयकरदाताओं को यह जानना जरूरी है कि 7 आईटीआर फॉर्म में उनके लिए कौन सा सही है ।

◆फॉर्म -1 अगर आप नौकरीपेशा हैं और वित्त वर्ष 2021-22 में आपकी कुल कमाई 50 लाख रुपये तक थी तो रिटर्न भरने के लिए आईटीआर -1 फॉर्म भरना होगा । पेंशन पाने वालों को भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा । अगर आपको बैंक जमा से ब्याज मिलता है , मकान के किराये के रूप में कमाई होती है और कृषि आय 5,000 रुपये है तो भी यही फॉर्म भरना होगा । कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है और वेतन के अलावा अन्य दूसरे स्रोतों से कमाई होती है तो आईटीआर -2 फॉर्म भरना होगा ।

फार्म -2 दूसरे स्रोतों में कैपिटल गेन्स से आय , एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति से कमाई , विदेशी आय , विदेशी संपत्ति कंपनी में निदेशक बनने पर होने वाली कमाई और गैर – सूचीबद्ध शेयरों से होने वाली कमाई आती है ।

फॉर्म -3 यह उनके लिए है , जो आईटीआर -2 फॉर्म के लिए तय स्रोतों से कमाई करने के साथ किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आय हासिल करते हैं । किसी फर्म में पार्टनर हैं तो भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा ।

◆ फॉर्म -4: यह फर्म आवासीय इंडिविजुअल्स , हिंदू अविभाजित परिवार , फर्मों ( एलएलपी को छोड़कर ) के लिए है , जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और बिजनेस एवं प्रोफेशन से भी कमाई होती है । अगर आपको केंद्र या राज्य सरकार से पेंशन मिलती है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर -3 फॉर्म में देनी होगी । मिलती है तो इसकी जानकारी भी आईटीआर -3 फॉर्म में देनी होगी ।

फॉर्म -5 और 6: दोनों फॉर्म व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए नहीं हैं । आईटीआर -5 फॉर्म साझेदारी वाली कंपनी , बिजनेस ट्रस्ट , निवेश फंड आदि के लिए है । आईटीआर -6 फॉर्म उन कंपनियों के लिए , जो सेक्शन 11 के अलावा पंजीकृत हैं ।

फॉर्म -7 आईटीआर दाखिल करने के लिए यह फॉर्म कंपनियों के साथ उन करदाताओं के लिए है , जो चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट , राजनीतिक दल , रिसर्च एसोसिएशन , न्यूज एजेंसी या इसी तरह के कोई संगठन हैं ।

नहीं बढ़ेगी तारीख, देरी पर भरना होगा जुर्माना

राजस्व सचिव का कहना है कि इस बार आईटीआर भरने की 31 जुलाई की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ेगी । इसलिए आयकरदाता रिटर्न भरने में सुस्ती न दिखाएं और आखिरी दिन का इंतजार न करें । आपकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है और आप तय तिथि पर रिटर्न नहीं भरते हैं तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा । सालाना कमाई 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।


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