e- Verification के लिए यहाँ क्लिक करे।
नई दिल्ली:- जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2019-20 & 2020-21 के लिए अपने आयकर रिटर्न का अभी तक सत्यापन नहीं किया है। वह सत्यापन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग में करदाताओं को राहत देते हुए ई-सत्यापन (e-Verification) की समय सीमा को आगे बढ़ाया है।
कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी (AADHAR OTP), नेट बैंकिंग (Net Banking), डीमैट खाते (Demat Account) के जरिए भेजे गए कोड पहले से ही वैलिडेट किए गए बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है। यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है। इसके अलावा यह बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21, (Assessment Year 2021-22) के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। इसके बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा।