आयकर विभाग ने टैक्स कैलकुलेटर जारी किया, ऐसे काम करेगा कैलकुलेटर
नई दिल्ली: करदाताओं को नई और पुरानी कर प्रणाली के बीच चुनाव में मदद करने के लिए आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2023 में नई कर प्रणाली को आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री ने बदलाव किए हैं। यह नई कर प्रणाली डिफाल्ट के रूप में काम करेगी यानी करदाता द्वारा कोई विकल्प न चुनने पर स्वतः ही यह नई कर प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
हालांकि पुरानी आयकर व्यवस्था वैसे ही बनी हुई है और करदाताओं के पास यह विकल्प है कि अगर वे इसे अधिक आकर्षक पाते हैं तो वह इस विकल्प को चुन सकते हैं आयकर विभाग के कैलकुलेटर को https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाकर बायीं तरफ दिए गए ‘वॉट्स न्यू’ सेगमेंट से एक्सेस किया जा सकता है। चाहें तो सीधे https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx पर जाकर भी इस नए टैक्स कैलकुलेटर को इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
ऐसे काम करेगा कैलकुलेटर
कैलकुलेटर पहले कुल वेतन (दोनों व्यवस्था के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद) से कटौती योग्य / छूट राशि (स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर) जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, वेतन और विशेष आयकर दर, ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर टैक्स कैलकुलेटर को चुनना होगा। फिर इसमें आपके सामने नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था का कॉलम होगा। इसमें आकलन वर्ष और वित्त वर्ष से लेकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। इसके साथ कुल वेतन, अन्य साधनों से कमाई की जानकारी भी देनी होगी।
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