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नौ साल में आय बढ़ी पर छूट की सीमा नहीं


नौ साल में आय बढ़ी पर छूट की सीमा नहीं

प्रयागराज। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में आयकर को जो निर्धारण किया था, वही अब तक चल रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में इस मामले में राहत प्रदान करेगी और आयकर सीमा में छूट का दायरा बढ़ाएगी।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश सचिव राजेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि वर्ष 2014 में ढाई लाख रुपये तक आयकर की सीमा शून्य थी और 80 ‘सी’ के तहत छूट की सीमा 150000 रुपये की गई थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 रुपये निर्धारित किया गया था।

2014 में जब यह आयकर दायरा निर्धारित किया गया, तब छठा वेतन आयोग चल रहा था और कर्मचारी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे थे। सरकार ने 2016 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया। 2016 से 2023 तक सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। हर वर्ष इंक्रीमेंट भी मिलता है, लेकिन अब तक वही आयकर सीमा निर्धारित है। प्रदेश सचिव ने मांग की है कि आयकर सीमा में छूट का दायरा बढ़ाए जाने के साथ कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए।


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