High Court (हाईकोर्ट)

प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को इस पद का वेतन पाने का अधिकार


प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को इस पद का वेतन पाने का अधिकार

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प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। हालांकि की कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है की लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियो को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के तीन वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपे।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की दर्जनों विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील में एकल न्याय पीठ के उसे आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे अध्यापकों को हेड मास्टर पद का वेतन देने का आदेश दिया था।

एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतन मान पाने का हकदार माना था जो 2014 अथवा लंबे समय से हेड मास्टर पद का काम देख रहे हैं मगर उनको सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जा रहा था।


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