69000 शिक्षक भर्ती मामले में अहम फैसला, सहायक शिक्षकों को अनापत्ति देने का निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से सहायक अध्यापक हैं और 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं।

कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने संबंधी 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5 (1) को मनमाना भेदभाव पूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर करार देते हुए रद्द कर दिया है। रोहित कुमार और 56 अन्य तथा अतुल मिश्र सहित दर्जनों अन्य की याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने दिया पीठ ने कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। याची अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि या चिकन प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश सरकार ने एक दिसंबर 2019 को सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे । याचीगण ने भी इसके लिए आवेदन किया था। क्योंकि विज्ञापन में उनके आवेदन पर करने पर कहीं रोक नहीं थी चयनित होने के बाद काउंसलिंग में शामिल होने के लिए होने के लिए संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।


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