आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंक का नियम सही

सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती वाली अर्जी खारिज की

कहा-मामले को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए

नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में प्रवेश के लिए बारहवीं में 75 प्रतिशत अंक के पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले हैं और उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। पीठ ने कहा, यह स्थिति हमेशा से थी, हम क्यों दखल दें? शीर्ष अदालत चंदन कुमार और अन्य द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील ने तर्क दिया कि कोरोना महामारी के दौरान छूट दी गई थी और उन छात्रों के पास प्रवेश के लिए अधिक संभावनाएं हैं।


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