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इनकम टैक्स फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसे जरूर पढ़ें आयकर संबंधी जानकारी वित्तीय वर्ष 2021 22 एसेसमेंट ईयर 2022 23
◆ सामान्य जानकारी आयकर संबंधी सभी प्रपत्रों को ब्लैक बॉल पेन से भरे, फोटोकॉपी कराने के पश्चात वंचित स्थानों पर हस्ताक्षर (मुहर का प्रयोग नहीं) अवश्य करें।
◆ आयकर संबंधी मांगी गई सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें और न ही संलग्न करें।
◆ HRA की छूट/HOME LOAN की छूट एक साथ कुछ शर्तों के साथ ही दिए हैं। विशेष
● धारा-10(13A) के अंतर्गत HRA में छूट का लाभ वास्तविक किराएदार ही क्लेम (मूल वेतन + डीए का 10%) करें , अन्यथा की स्थिति में प्रमाणित करना कठिन होगा। 8333-00 प्रतिमाह तो रसीद में मकान मालिक का पैन नंबर लिखना, फोटोकॉपी लगाना, हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। रिटर्न में आधार नंबर भी लिखना होगा।
● अपने रिश्तेदार/पारिवारिक सदस्य को मकान मालिक बनाकर उसका पैन नंबर लिखना, अब नोटिस/पेनाल्टी का आधार बन रहा है।जैसे- HRA/Tution Fee के पते में आदि।
● यदि 2 बच्चों से अधिक (पति + पत्नी सरकारी सेवा में) तो ट्यूशन फीस का क्लेम विभाजन स्वयं करें, संपूर्ण विवरण अंकित भी करें।
● HRA क्लेम में 4999.00 ऊपर की प्रत्येक रसीद पर रेवेन्यू टिकट लगाना, मकान मालिक के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य हैं।
◆ आयकर विवरण प्रपत्रों में पैन नंबर/आधार नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। आपके स्थाई निवास के पते से मिलान आवश्यक है यदि अंतर है तो परिवर्तन करा लेना चाहिए।
◆ धारा-80C, 80CC, पेंशन स्कीम केंद्र/राज्य में निवेश 50,000 और घटाया जाएगा। (80C- 150000 + 80CCD(1B)- 50,000 = 200000)
◆ धारा-89 के अंतर्गत 5 वर्षों का एरियर 10E फॉर्म भरकर (नियमानुसार) Tax छूट का लाभ लिया जा सकता है।
◆ वरिष्ठ नागरिक जन्मतिथि (01-04-1942 से 31-03-1962)/आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करें।
◆ अन्य विधिक जानकारी
⏸️ धारा-24B के अंतर्गत होम लोन ब्याज पर ₹200000 की छूट (विशिष्ट मामलों में) शर्तें लागू।
⏸️ अनुमन्य अन्य छूट (कर देयता पुराना)
⏸️ 80D मेडिकल बीमा प्रीमियम-₹25000 , वरिष्ठ नागरिक- ₹50000
⏸️ स्वास्थ्य परीक्षण- ₹5000
पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चे,आश्रित
⏸️ 80DDदिव्यांग आश्रित चिकित्सा/ देख-रेख ₹75000 गंभीर दिव्यांग आश्रित- ₹125000
⏸️ 80DDB विशिष्ट रोगों की चिकित्सा (सूचीबद्ध) ₹40000, वरिष्ठ नागरिक ₹60000, 10आई फॉर्म नियमानुसार वांछित।
⏸️ 80G धर्मार्थ संस्थाओं को दान (शर्ते लागू)।
⏸️ 80U दिव्यांग करदाता को राहत- ₹75000 (40% दिव्यांगता पर), ₹125000 80% दिव्यांगता पर।
⏸️ 80EE- उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर असीमित छूट 8 वर्ष तक।
⏸️ यदि कर योग्य आय ₹5 लाख हो तो, धारा-87A के तहत राहत का लाभ उठाएं यह छूट ₹12500 जो भी कम हो के बराबर होगी।
⏸️ वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आयकर द्वारा दो स्लैब
⏸️ मौजूदा नियम विकल्प-01 & नया नियम ( Concessional Rate of Tax u/s 115BAC) विकल्प-02 निर्धारित किए गए हैं इनमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं।
⏸️ नई कर व्यवस्था में निवेश न कर पाने वालों को लाभ हो सकता है। सकल आय का आकलन और दोनों विकल्पों का तुलनात्मक परीक्षण कर ले।
◆ नई कर व्यवस्था विकल्प-02 में निम्नलिखित लाभ दे नहीं है-
◆ धारा 80 सी के तहत ₹150000 निवेश का लाभ मकान किराया छूट का लाभ
◆ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ₹25000
◆ मानक कटौती ₹50000
◆ बचत खाते में ब्याज पर छूट ₹10000
◆ अन्य आय के ब्याज का आकलन करना न भूले अन्यथा रिटर्न फाइल करते समय कठिनाई आ सकती है।
◆ शिक्षा ऋण के ब्याज पर छूट।
◆ राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश।
◆ होम लोन के ब्याज पर छूट।
◆ अन्य लाभ नियमानुसार।
◆ नई कर व्यवस्था विकल्प 02 में निम्नलिखित लाभ होते हैं
★ कृषि से होने वाली आय पर छूट।
★ जीवन बीमा से होने वाली आय।
★ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से मिली रकम।
★ डेथ बीमा क्लेम की धनराशि।
★ GPF/PPF से मिलने वाले ब्याज पर छूट।
★ सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली धनराशि आयकर से मुक्त।
★ मृत्यु तथा सेवानिवृत्त पर मिलने वाली राशि (ग्रेजुएटी) पर नई व्यवस्था में कर नहीं।
आलोक्य:- पुरानी कर व्यवस्था (विकल्प-01) में उपरोक्त लाभ पूर्ववत देय है।
ध्यानाकर्षण
उपरोक्त सभी विवरण आयकर विभाग के सर्कुलर के सम्यक अध्ययन के आधार पर लिखे गए हैं। विधिक प्रमाणिकता के लिए आयकर विशेषज्ञ या आयकर विभाग की वेबसाइट की सहायता देना उचित होगा।