सीतापुर में स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लगाई रोक
सौ से अधिक बच्चे वाले स्कूलों का भी विलय किया गया था
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लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीतापुर जनपद में स्कूलों के विलय / पेयरिंग संबंधित कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से हलफनामे के साथ दाखिल रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पर कुछ विसंगतियां हैं, लिहाजा अग्रिम सुनवाई तक सीतापुर जनपद के संबंध में चल रही कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। अगली सुनवाई पर 21 अगस्त को अपीलार्थियों से जवाब दायर करने को कहा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सीतापुर के स्कूली बच्चों की ओर से दाखिल दो विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की दलील
अपीलार्थियों के अधिवक्ता एलपी मिश्रा और गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि सरकार के हलफनामे से पता चलता है कि कई ऐसे भी स्कूल हैं, जहां बच्चों की संख्या 100 या उससे अधिक है, फिर भी विलय/पेयरिंग किया जा रहा है। कोर्ट ने भी इन विसंगतियों के बाबत सरकार के वकीलों को स्पष्ट करने को कहा। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश का अर्थ यह नहीं है कि हम संबंधित नीति या कार्यान्वयन के गुण दोष पर टिप्पणी कर रहे हैं।
