हाईकोर्ट // सेवानिवृत्त से 6 महीने पहले 900 किलोमीटर दूर किया गया तबादला रद्द, तबादला नीति के तहत सेवानिवृत्ति होने से 2 साल के भीतर कर्मी को उसी जिले में तैनाती का अधिकार
प्रयागराज:- इलाहाबाद हाई कोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया कार्यालय में लैब असिस्टेंट ओम प्रकाश गौड़ का तबादला 900 किलोमीटर दूर शामली करने के आदेश को तबादला नीति के खिलाफ करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। कहा है कि सेवानिवृत्ति के 6 माह बचे हैं । तबादला नीति के तहत सेवानिवृत्ति होने से 2 साल के भीतर कर्मी को उसी जिले में तैनाती का अधिकार है। इस बिंदु पर एकल पीठ ने विचार नहीं किया खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया है। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी। याची ने एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिया है।
मामले की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी। याची ओम प्रकाश गौड़ की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने याचिका भी मंजूर कर ली है। याची का कहना था कि वह अगले 3 माह में मार्च 2022 में सेवानिवृत्त होने वाला है और उसका 15 जुलाई 2021 को 900 किलोमीटर दूर तबादला कर दिया गया। जिसे खंडपीठ ने तबादला नीति के खिलाफ करार देते हुए रद्द कर दिया है।