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एक अंक विवाद में हाईकोर्ट सख्त


एक अंक विवाद में हाईकोर्ट सख्त

69 हजार शिक्षक भर्ती : आदेश का पालन न होने पर अफसर 30 को फिर होंगे पेश

लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को पहले दिए गए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर 30 अक्तूबर तक इसका ब्योरा पेश करने को कहा है। साथ कहा कि ऐसा न होने अधिकारियों को फिर कोर्ट पेश होना होगा।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार से कोर्ट के 20 दिसंबर, 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्योरा मांगा था, जो सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया था। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही सख्त रुख अपनाकर ताकीद किया कि तत्परता से पहले के आदेश के पालन कर हलफनामा दाखिल न होने पर पक्षकार सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश होना होगा। दोनों अफसर मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने फिर कहा अगर 30 अक्तूबर तक आदेश का पालन न हुआ तो यही दोनों अफसर उस रोज फिर पेश होंगे। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया।


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