नाबालिग बच्चों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम ललितपुर को चुनाव ड्यूटी में कोविड 19 से मृत सहायक अध्यापक के दो नाबालिग बच्चों की अर्जी दो सप्ताह में अपलोड करने और दो माह में शासनादेश के तहत मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुआवजा अर्जी अपलोड करने की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है और कहा है कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है। इसका लाभ अन्य लोगों को नहीं मिलेगा।कोर्ट ने कहा कि मुआवजा राशि दोनों नाबालिग बच्चों के नाम राष्ट्रीय बैंक में सावधि जमा की जाए और बालिग होने तक डीएम उनके वैधानिक संरक्षक की तरह निगरानी रखें।
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर को भी उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और महानिबंधक को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी एवं न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने प्रियंका व अभिषेक की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। अधिवक्ता जय सिंह यादव का कहना है कि दोनों बच्चों के पिता सहायक अध्यापक थे। चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से उनकी मौत हो गई। शासनादेश के तहत बच्चों ने बीएसए ललितपुर को अर्जी दी लेकिन डीएम के माध्यम से समय रहते उसे पोर्टल पर अपलोड नहीं करा सके। भगवान सिंह ने कोर्ट से वैधानिक संरक्षक का आदेश लेकर मदद की। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।