समूह ग व घ कर्मियों के तबादले का अधिकार विभागाध्यक्षों को मिला
मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता हुई खत्म
लखनऊ-राज्य सरकार ने समूह ग व ‘ घ के कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है । विभागाध्यक्ष अपने मंत्री के अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे । मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश जारी कर दिया है ।
पहले समूह ग व ‘ घ के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था । सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि समूह ‘ क व ‘ ख संवर्ग में नई नियुक्तियों व पदोन्नति के मामलों में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति के आधार पर की जाएगी । इस संवर्ग के ऐसे ही मामलों में किसी कार्मिक को स्थानांतरित करते हुए तैनाती देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा । समूह ग व ‘ घ के कर्मियों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही स्थानांतिरत किया जाएगा । जिला स्तर पर लागू नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही फैसला किया जाएगा ।
आदरणीय शिक्षकगण आप हमारे Whatsapp Group एवं टेलीग्राम से जुड़ सकते है! https://chat.whatsapp.com/BBOy23F2kcdB82HsLboWbB टेलीग्राम:https://t.me/nipunbharat