प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट के तहत व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी । एडमिन के ग्रुप में एक सदस्य ने प्रधानमंत्री मोदी का रूपांतरित फोटो डाल दिया था । इसे लेकर आईटी एक्ट की धारा -66 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी । इसे चुनौती देते हुए याची ग्रुप एडमिन ने हाईकोर्ट में इस आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी । मोहम्मद इमरान मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है । याची का तर्क था कि वह ग्रुप एडमिन है । उसने प्रधानमंत्री का रूपांतरित फोटो ग्रुप में नहीं डाला है । यह फोटो ग्रुप के एक सदस्य निजाम आलम ने डाला है । वह ग्रुप केसदस्य के कृत्य केलिए में दोषी नहीं हो सकता है । लिहाजा , उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए । सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन है । वह अपराध में बराबर का भागीदार है । कोर्ट ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन है । वह भी गलत संदेश के लिए जिम्मेदार है । कोर्ट इस आधार पर याचिका खारिज कर दी ।


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