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सरकारी कर्मियों को तीन माह से ज्यादा नहीं रख सकते निलंबित


सरकारी कर्मियों को तीन माह से ज्यादा नहीं रख सकते निलंबित

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प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को तीन माह से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकता । जस्टिस नीरज तिवारी ने मामले में पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा के निलंबन पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए एसएसपी प्रयागराज से चार हफ्ते में जवाब मांगा है ।

प्रयागराज जनपद के थाना इंडिया में तैनात केशव ने तर्क दिया कि आदेश पारित हुए तीन माह से ज्यादा हो गए , लेकिन उन्हें विभागीय चार्जशीट नहीं दी गई । यह सुप्रीम कोर्ट में अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में दी गई विधि व्यवस्था के विरुद्ध व निरस्त किए जाने योग्य है ।

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