69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला
लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यताधारी अध्यपाकों को छह माह का ब्रिज कोर्स करवाएं । कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग इसमें देरी करता है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा । सरकार या फिर परिषद को हर हाल में याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स करवाना होगा । न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की दो याचिकाओं पर दिया याचियों के वकील दीपक कुमार के अनुसार एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत 69 हजार शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारक शिक्षकों को दो साल के अंदर छह माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को कहा गया था ।
याचियों का कहना था कि उन्हें अक्तूबर 2020 में तैनाती मिली , लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया । इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं । सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को छह माह की ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है । कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से दो साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए ।