प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर महेंद्र प्रताप सिंह को आदेश का पालन करने अन्यथा स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। यदि आदेश का पालन कर दिया जाता है तो कोर्ट की जानबूझकर अवहेलना करने के स्पष्टीकरण के साथ हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रेखा देवी की अवमानना याचिका पर दिया।


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