सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार में 50 लाख तक जुर्माना

नई दिल्ली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अब किसी भी उत्पाद, सेवा या योजना का समर्थन करते समय अपने निजी लाभ का खुलासा करना होगा। इसंमें विफल रहने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर प्रतिबंध सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए प्रचार संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस शुक्रवार से ही पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। अब कोई भी सोशल मीडिया यूजर या उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन होने पर इसकी शिकायत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कर सकेगा।


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