अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचने के लिए भरें फॉर्म-13
अगर आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस कट रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड की झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 भरना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जिससे करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा मिल सकती है। इस फॉर्म को भरकर पहले से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आय पर अतिरिक्त टीडीएस न कटे।
अक्सर देखा जाता है कि बैंक, आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं, भले ही करवता की कुल कर देनदारी उतनी न बरती हो। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें कररिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है।
इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने करदाताओं को फॉर्म-13 की सुविधा दी है। यह आयकर अधिनियम 1961 के तहत उपलब्ध एक विशेष फॉर्म है, जो को कम या शुन्य टीडीएस कटौती के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है। यानी करदाता इसकी मदद से पहले ही अनुरोध कर सकते हैं उनके आप सोतों पर साही अनुपात में टीडीएस काटा जाए।
इससे यह अतिरिक्त कटौती से बच जाते हैं। यह फॉर्म उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो से आप प्राप्त करते हैं और जिनकी आपकर देयता शून्य होती है। नए वित्तीय वर्ष के लिए करदाता को इसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। फॉर्म-13 को आयकर पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। साथ ही ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
किसे भरना चाहिए यह फॉर्म
जिनकी कुल कर देनदारी टीडीएस कटौती से कम
- जिनकी कुल कर देनदारी उनके सीतों द्वारा काटे गर टीडीएस से कम है।
- चाहते हैं कि उनके वेतन घर नही अनुपात में टीडीएस कटे।
- वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पैशन ब्याज या किनार से आती है।
- डिविडेंड या अन्य निवेश हेहै।
व्यवसायी और स्वतंत्र पेशेवर, जो अपनी वार्षिक आय पर लगने वाले टीडीएस को कम करনা चाहते हैं।
- ऐसे लोग जिनकी आय निवेश से आती है, लेकिन वे मानक कटौती से अधिक कर में बना
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- आयकर विभाग के पोर्टत
(https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर जाऔर अपने आकर खों में लॉगिन करें।
- फॉर्म-13 for Lower Nil Deduction of TDS पर क्लिक करें।
- आधायक जानकारी भरें और अपने आयसोल का उत्तेख करें।
- आयक दस्तावेज अपलोड करें, जिनमें शामित हो सकते है। पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेट नियोक्ता या संस्थान से आय प्रमाणपत्र
- अपने आवेदन को जमा करें। इस पर विबार करने के बाद विभाग प्रमाणपत्र जारी करेगा।