राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश

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