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शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के समान वेतन मामले में जवाब तलब


शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के समान वेतन मामले में जवाब तलब

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन, कम से कम उनको देय न्यूनतम वेतन भुगतान करने के समादेश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के जितेंद्र कुमार भारती की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 2005 से कार्यरत है। सहायक अध्यापकों के बराबर काम कर रहे हैं। समान कार्य, समान वेतन के सिद्धांत के तहत उन्हें प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। ऐसा न करना उनके सांविधानिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14, 16, 21, 23 एवं 39डी का उल्लंघन है। याचिका की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

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