चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य, चुनाव आयोग की विस्तृत गाइडलाइन में दिए गए निर्देश

लखनऊ:- चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी कार्मिको, सुरक्षाबलों, मतदान कार्मिकों, मतगणना में लगने वाले कार्मिकों को हर हाल में दोहरा टीकाकरण जरूरी है यह निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग की विस्तृत गाइड लाइन में दिए गए।

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जनसामान्य के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति फेस मास्क आवश्यक धारण करेगा। चुनाव से संबंधित प्रत्येक गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा।

कोई भी मतदान एजेंट व मतगणना एजेंट को मतदान व मतगणना हाल में बगैर मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका दोहरा टीकाकरण नहीं हुआ है वह मतगणना हाल में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को टीके की एक ही डोज लगी है तो उसे अपनी 48 घंटे पहले ही RTPCR या आरएटी जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी। नामांकन, मतदान, मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। पोलिंग पार्टियों व सुरक्षा बलों के वाहनों के आवागमन में गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा।

जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी बतौर नोडल अधिकारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। जो महामारी संक्रमण रोकने के सभी आवश्यक प्रबंधों की निगरानी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को संचालित व उनकी आवश्यक मरम्मत आदि करने वाले सभी तकनीकी कार्मिक ग्लोव्स पहनकर ही कार्य करेंगे।


Leave a Reply