हाईकोर्ट || आदेश का पालन करें या कोर्ट में हाजिर हो शिक्षा अधिकारी

प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याचिका जिला बदायूं की बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। कहा है कि यदि पालन नहीं करते तो 7 फरवरी 2022 को कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है।

याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा किया है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को गलत रूप से दर्ज जिले को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। लेकिन उसका पालन नहीं किया गया याची का कहना है कि पता दुरुस्त कर उसे ज्वाइन कराया जाए। इस पर कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।


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