पेंशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, वर्ष 2022 के लिए जारी किया गया कैलेंडर, देखें शासनादेश

लखनऊ:- उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को अब पेंशन भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम के माध्यम से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रपत्र भरे जाने से लेकर पेंशन स्वीकृत आदेश के निर्गत होने तक की संपूर्ण कार्रवाई होगी। अभी तक इसके साथ-साथ भौतिक रूप से कर्मचारियों द्वारा दो प्रतियों में कार्यालय अध्यक्षों के समक्ष ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही थी । लेकिन इससे लेटलतीफी की शिकायतें मिलने के बाद अब इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है पेंशन भुगतान के आदेश के बाद 1 महीने के भीतर कर्मियों का भुगतान किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल ई पेंशन सिस्टम का ही प्रयोग करें। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से 8 महीने पहले ही उनका पूरा ब्यौरा ले लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। यह भी पता लगाया जाएगा कि कोई विभागीय जांच तो नहीं चल रही है। कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की कमी दूर कर उसका सत्यापन प्रत्येक वर्ष जून में कार्यालययाध्यक्षो के माध्यम से पूरा किया जाएग दडीडीओ द्वारा 8 महीने पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए फॉर्म एक्टिव करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 7 महीने पहले सभी सूचनाओं की पूर्ति की जाएगी सेवानिवृत्त से 3 महीने पहले कार्यालयाध्यक्षो द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा। और कार्यालयाध्यक्षो व डीडीओ पेन्शन प्रपत्रों को भुगतान के लिए अग्रसारित करेंगे। पारिवारिक पेंशन के मामले में कर्मचारी की मृत्यु के एक माह के अंदर संपूर्ण प्रपत्र तैयार किए जाएंगे। अगर कोई त्रुटि है तो उसे दूर कर 15 दिन के भीतर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा।


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