आकस्मिक अवकाश लेने में समय का नहीं रखा ध्यान तो कट सकता है वेतन , महानिदेशक महोदय ने समय से अवकाश लेने के निर्देश किए जारी

निम्नलिखित नए प्रावधान-

  1. आवेदनकर्ता की लाग इन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8:00 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9:00 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके ।
  2. प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाना ।
  1. अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है , उस विद्यालय में उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर है, प्रदर्शित कराना ।
  2. . अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना
  3. स्वीकृत / फारवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना ।


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