मृतक के समान पद का हकदार आश्रित: हाईकोर्ट

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प्रयागराज:- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित नियमावली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में मूल ओएमआर के तहत मृत कर्मचारी के आश्रित को उस पद पर नियुक्ति का अधिकार है , जिस पद पर मृतक कर्मचारी कार्य करता रहा है , बशर्ते आश्रित उस पद के लिए सभी योग्यताएं रखता हो ।

इसी के साथ कोर्ट ने जिला न्यायालय आगरा में कार्यरत निजी सहायक के आश्रित को तृतीय श्रेणी के पद पर उसकी योग्यता अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आगरा के अभिषेक मिश्र की याचिका पर दिया है । याची का कहना था कि उसके पिता जिला न्यायालय आगरा में निजी सहायक के पद पर कार्यरत थे । सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई । याची ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया । जिला जज आगरा ने उसके आवेदन पर कंसलटेटिव कमेटी से रिपोर्ट मांगी । कंसलटेटिव कमेटी ने 22 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दी , जिसके आधार पर जिला जज ने याची को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया । इसके खिलाफ याची ने याचिका दाखिल की

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