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विभागों को 30 सितंबर तक भरने होंगे पदोन्नति वाले पद, एक साल में रिक्त होने वाले पदों की गिनती की जाएगी


एक साल में रिक्त होने वाले पदों की गिनती की जाएगी

लखनऊ- राज्य सरकार ने पदोन्नति की उम्मीद लगाए अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी विभागों में पदोन्नति वाले पद 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भर लिए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पदोन्नति के लिए एक साल की रिक्तियों की गिनती की जाएगी।इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से चयन वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए विभागीय कमेटी की बैठक (डीपीसी) कराने की व्यवस्था है। डीपीसी न होने से समय से पदोन्नति न मिलने पर कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसलिए चयन वर्ष 2022-23 में (1 जुलाई से 30 जून तक) पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की गिनती की जाएगी।मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिन पदो पर पदोन्नति देने के लिए डीपीसी होने है उसकी सूचना 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से दी जाएगी। देरी होने पर कारणों के साथ देना होगा। अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठकें 30 सितंबर तक कराते हुए पदोन्नतियां दी जाएंगी। इसमें किसी तरह से देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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