डीएलएड: तीन बार फेल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड (बीटीसी) एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा के कुछ सेमेस्टर में तीन बार अनुत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अंतिम मौका देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा जारी सर्कुलर का लाभ लगभग दो हजार अभ्यर्थियों को देना और सैकड़ों याचियों को लाभ से वंचित करना अनुच्छेद 14 के विपरीत व विभेदकारी है।
कोर्ट ने कहा किसी की अभ्यर्थिता निरस्त नहीं है, इसलिए क्लॉज 20 में अपील में न जाना इनके आड़े नहीं आएगा। याचीगण भी परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका पाने के हकदार हैं। इसलिए याचियों को अतिरिक्त मौका दिया जाए। कोर्ट ने कहा इस फैसले के बाद आने वाली याचिकाओं पर राज्य को तर्क देने की छूट होगी कि उन्हें भी लाभ मिले या नहीं। कोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने साक्षी व 77 अन्य सहित कुल 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।