Dearness Allowance News: पांचवां और छठवां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का भी बढ़ा डीए, अक्टूबर के वेतन से नकद भुगतान, पढ़े पूरी खबर
शासन ने पांचवें और छठवें वेतन आयोगों की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को बीती पहली जुलाई से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को विगत पहली जुलाई से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 396 प्रतिशत डीए मिलेगा। छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को बीती एक जुलाई से मूल वेतन का 212 प्रतिशत डीए मिलेगा। कार्मिकों को बढ़े डीए का नकद भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा। पहली जुलाई से 30 सितंबर तक के बढ़े डीए के एरियर की राशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौती करके जमा की जाएगी। इस रकम को पहली अक्टूबर 2023 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जुलाई से सितंबर तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 फीसद रकम उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की 14 फीसद रकम राज्य सरकार उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा करेगी। एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले समाप्त हो गई हों या जो एक जुलाई से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हों या छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय डीए के बकाये की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों का डीए भी चार प्रतिशत बढ़ा
शासन ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को भी पहली जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने और महंगाई राहत देने के बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिए हैं।
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