बेटियों को मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी का लाभ 1993 से मिलेगा,शासनादेश जारी

लखनऊ:- राज्य सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने की उम्मीद लगाए पुत्रियों को बड़ी राहत दी है। बेटियों को आश्रित कोटे पर नौकरी का लाभ वर्ष 1993 से दिया जाएगा। विभागाध्यक्षों को अब इसके आधार पर फैसला लेना का निर्देश दे दिया गया है।अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में बुधवार को संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। मृतक आश्रित कोटे पर अविवाहित के साथ विवाहित व दत्तक पुत्रियों को नौकरी के लिए पात्र मानने संबंधी फैसला 12 नवंबर 2021 को हुआ था।नियमावली जारी होने की तिथि से पहले यह पात्रता मानी गई थी, लेकिन पुरानी तिथि से देने की मांग की जा रही थी।

इसके आधार पर इसमें संशोधन का फैसला किया गया। शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 में की गई व्यवस्था के आधार पर यह सुविधा वर्ष 1993 से दी जाएगी।मृतक आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। लेकिन जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा योजना के लिए आवेदन करने के लिए नियम समय सीमा के किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां इसमें शिथिलता प्रदान की जा सकती है।


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