अभ्यर्थियों के आने जाने के इंतजाम पर कोर्ट ने जवाब मांगा
लखनऊ:- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा के मुद्दे पर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार, यूपी राज्य परिवहन निगम, यूपीएसएसएससी से जवाब मांगा है। न्यायालय ने इन सभी को पांच सप्ताह में जवाबी हलफनामा पांच सप्ताह में दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने रेलवे को भी मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया।
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