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पति-पत्नी की एक स्थान पर तैनाती अधिकार नहीं: कोर्ट


पति-पत्नी की एक स्थान पर तैनाती अधिकार : कोर्ट

बेसिक शिक्षा की तबादला नीति में दखल से इनकार

एक जगह तैनाती तभी हो जब काम पर न पड़े असर

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पारित अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में उनकी एक ही स्थान पर तैनाती पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी की एक स्थान पर तैनाती तभी संभव है, जबकि इससे प्रशासकीय आवश्यकताओं को कोई हानि न पहुंच रही हो। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने सैकड़ों सहायक अध्यापकों की ओर से दाखिल कुल 36 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है।

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