बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग

महानिदेशक स्कूल की जांच पर कोर्ट की रोक


महानिदेशक स्कूल की जांच पर कोर्ट की रोक

शिक्षकों के खिलाफ जांच पर लगी रोक

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षकों के खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को इस मामले में स्वयं जांच करने के लिए निर्णय लेने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राजेश यादव व 16 अन्य की याचिका पर दिया है।

याचियों ने 16 मार्च 2023 को जारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश को याचिका में चुनौती दी थी। कहा गया था कि महानिदेशक को उनके विरुद्ध जांच करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार की ओर से और समय मांगा गया ।


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button