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हाईकोर्ट: 69000 शिक्षक भर्ती में अवमानना याचिका पर ब्योरा तलब


हाईकोर्ट: 69000 शिक्षक भर्ती में अवमानना याचिका पर ब्योरा तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ दाखिल अश्वनी कुमार त्रिपाठी, करुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान व अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्र व अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 के आदेश का पालन करने संबंधी मामले में याचियों की ओर से दाखिल जवाब पर सुनवाई की।

कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि याचियों को एक नंबर देकर लिस्ट सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई है लेकिन कुछ याचियों ने इस लिस्ट को लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर चुनौती दी है। लखनऊ बेंच ने लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश दिया है और पांच जनवरी 2022 को जारी 6800 सेलेक्ट लिस्ट को निरस्त कर दिया है। उसी को रिविजिट करने के कारण याचियों को नियुक्ति देने में विलंब हो रहा है क्योंकि कट ऑफ निर्धारित नहीं है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी।

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