बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस


बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को 19 नवंबर 2024 के आदेश का पालन कर अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने अथवा चार सितंबर 2025 को अगली सुनवाई तिथि पर स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रमेश चंद्र व 36 अन्य की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका में 19 नवंबर 2024 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।


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