नहीं भर पाए आईटीआर तो भी कर सकेंगे टीडीएस रिफंड का दावा, इन तरीकों से कर सकते हैं दावा

दावे की मंजूरी तभी, जब आयकरदाता को वास्तव में दिक्कत हो और वह ITR भरने से चूक गया हो।

नई दिल्ली । बैंक जमा पर वेतन और फिराया आदि पर अगर टीडीएस ( खोत पर कर कटीती ) कटता है तो इसे पापस लेने या रिफंड कराने के लिए आयकर रिटर्न ( आईटीआर ) भरना पड़ता है । आपकार के तहत अगर रिटर्न दाखिल नियम करने की निर्धारित तारीख समाप्त हो गई है तो आपकरदाता टीडीएस रिफंड का दाव भी सकते हैं । हाल के कुछ अपवाद भी है इसके तहत अगर आप किसी वजह से आईटीआर दाखिल करने से चूक गए वो टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं ।

दरअसल , आयकर कानून के तहत टीडीएस रिफड छूट कटौटी या किसी अन्य हा का दावा करने के लिए 119 ( 2 ) के र एक स्मॉल पिंटो मिलती है । इसमें आयकर अधिकारियों को आईटीआर दाखिल करने की समय – सम होने के बाद भी ऐसे किसी दासे को अनुमति देने का अधिकार दिया गया है । हालांकि , इस तरह के दावेहीकमया में स्वीकार किए जाते हैं । अनुमति भीती है , जब आपकरदाता को स्तव में कोई दित हो और वह रिटर्न दाखिल करने से चूक गया हो । र

इन तरीकों से कर सकते हैं दावा:

● करदाता को संबंधित आयकर अधिकारी के नाम एक आवेदन इसमें आईटीआर नहीं भरने के हालातों की पूरी जानकारी और सबूत देना होगा । और जानकारी के लिए इसका अवेदन मंजूर होने पर जारी कर सकता है कारवाईटम के तहत दर्ज होगा ।

119 ( 2 ) – ऑनलाइन आईटीआर भरना होगा । कोर्ट की शरण में जा सकते हैं ।

● आवेदन फॉन्डोनेशन इसीई – फाइलिंग पोर्टल पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट टैन के अंतर्गत भरने की सुविधा मिलती है ।

रिक्वेस्टमेंटीभार आफ्टर टाइम को चुनकर करनी होगी ।


Leave a Reply