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जवाब ‘न’ दाखिल करने के मामले में मुख्य सचिव तलब


जवाब ‘न’ दाखिल करने के मामले में मुख्य सचिव तलब

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के मामले में प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को 22 दिसंबर को फिर तलब कर लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मनीष श्रीवास्तव की याचिका पर दिया । मंगलवार को मुख्य सचिव को सुनवाई के लिए आना था। उनकी ओर से हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए वह देश से बाहर हैं। ऐसे में उन्हें उपस्थिति के लिए माफ किया जाए।

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